DGCA ने नियमों में राहत दी, 10 फरवरी तक पुराने वीकली रेस्ट नियम लागू

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में 1200 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों, खासकर इंडिगो को अस्थायी राहत दी है।

DGCA ने अब 10 फरवरी 2026 तक पुराने वीकली रेस्ट नियम लागू करने की अनुमति दी है। इससे पहले एयरलाइन को पायलट और क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट के बदले कोई छुट्टी देने से रोकने का आदेश था, जिससे पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।

DGCA ने बताया कि नए नियम पायलटों और क्रू की थकान कम करने के लिए लागू किए गए थे। इसमें वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग मानने का प्रावधान था और लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी थी। अब क्रू को पहले की तरह हर हफ्ते में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि पायलट अमित ने सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन काम किया और शुक्रवार-शनिवार को छुट्टी ली, तो उसे आराम का पूरा हक मिलेगा।

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