दिशा सालियान मौत मामले में CBI जांच का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने को कहा

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी।

दिशा की मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत मिले थे। दोनों घटनाओं के बीच कथित संबंध को लेकर लंबे समय से अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं।

पिता की मांग पर हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मामले की जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मामले की नए सिरे से जांच कराने और कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।

उनका आरोप था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई और मामले को दबाने की कोशिश हुई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के स्तर पर होना बाकी है।

CBI दर्ज करेगी FIR, पुलिस सौंपेगी सभी रिकॉर्ड

हाईकोर्ट ने CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और उसके आधार पर FIR दर्ज करने को कहा है।

मालवणी पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड CBI को सौंपने होंगे। इसके बाद CBI उपलब्ध रिकॉर्ड और नए बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी।

FIR में नाम होने से कोई आरोपी नहीं माना जाएगा

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि FIR में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने मात्र से उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री या सबूत मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती है या पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो CBI को मामले में सारांश रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

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