अंबेडकरनगर। राजेश पांडेय कॉलेज ऑफ लॉ, इल्तिफातगंज मार्ग में नए शैक्षणिक सत्र में विधि की पढ़ाई जारी रहेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विधि शिक्षा संबंधी स्थायी समिति ने कॉलेज के संबद्धता विस्तार को सशर्त मंजूरी दे दी है। 10 सितंबर को हुई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
संबद्धता विस्तार की मंजूरी के साथ कॉलेज में तीन वर्षीय एलएलबी और पांच वर्षीय बीए-एलएलबी एकीकृत पाठ्यक्रम का संचालन जारी रहेगा। एलएलबी में 60 विद्यार्थियों की पांच कक्षाओं और बीए-एलएलबी में 60 विद्यार्थियों की दो कक्षाओं को अनुमति मिली है।
पांच लाख की सुरक्षा राशि के बाद जारी होगा पत्र
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संबद्धता विस्तार के लिए कॉलेज को पांच लाख रुपये की वापसी योग्य सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त रखी है। निर्धारित समय में राशि जमा होने के बाद संबद्धता की विस्तृत शर्तों के साथ पत्र जारी किया जाएगा।
2006 से विधि शिक्षा दे रहा कॉलेज
राजेश पांडेय कॉलेज ऑफ लॉ वर्ष 2006 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के तहत विधि शिक्षा प्रदान कर रहा है। कॉलेज को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या और उत्तर प्रदेश शासन से भी स्थायी मान्यता प्राप्त है।
कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, यहां से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी न्यायिक सेवाओं, विधि अधिकारी और शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
मूट कोर्ट और ई-पुस्तकालय समेत कई सुविधाएं
कॉलेज में मूट कोर्ट, विधिक सहायता क्लीनिक, कंप्यूटरयुक्त ई-पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और स्मार्ट कक्षाएं हैं। वाचनालय और खेल मैदान की सुविधा भी उपलब्ध है। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग सामान्य कक्ष बनाए गए हैं।









