KYC नियमों के उल्लंघन पर केनरा बैंक पर RBI का 41.8 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केनरा बैंक पर 41.8 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई नो योर कस्टमर (KYC) नियमों और अन्य बैंकिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में की है।

RBI की जांच में पाया गया कि केनरा बैंक ने कई ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड निर्धारित समयसीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) पर अपलोड नहीं किए। नियमानुसार सभी बैंकों को नए और मौजूदा ग्राहकों का KYC डेटा तय समय के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्री में अपडेट करना अनिवार्य होता है, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी और जोखिमों को कम किया जा सके।

जांच में एक अन्य अनियमितता भी सामने आई। RBI के नियमों के अनुसार यदि किसी खाते में पिछले एक वर्ष के भीतर ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन हुआ है तो उसे सक्रिय (Active) माना जाता है। इसके बावजूद बैंक ने ऐसे कई खातों को ‘इनऑपरेटिव’ या निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया था, जिनमें एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन फॉर द ईयर 2025 (ISE 2025) के तहत की गई समीक्षा के आधार पर की गई है। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति और परिचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया गया था।

निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक की ओर से दिए गए लिखित जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर की गई है और इसका ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन या खातों की वैधता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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