27 साल बाद खत्म हुआ अकबरपुर बिजलीघर बलवा केस

पूर्व विधायक पवन पांडेय समेत आरोपी बरी

अंबेडकरनगर। अकबरपुर बिजलीघर के सामने वर्ष 1999 में हुए बलवा प्रकरण में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। करीब 27 वर्ष पुराने इस मुकदमे में अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व शिवसेना विधायक पवन कुमार पांडेय समेत सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

वर्ष 1999 में अकबरपुर बिजलीघर के सामने हुई घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। प्राथमिकी में पवन कुमार पांडेय समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखीं। मुकदमा लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। अलग-अलग चरणों में मामले की सुनवाई आगे बढ़ती रही।

27 साल तक चली सुनवाई

1999 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से इसकी न्यायिक प्रक्रिया करीब 27 वर्षों तक चली। इस दौरान मामले में अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखा गया, जबकि बचाव पक्ष ने भी आरोपों के संबंध में अपनी दलीलें पेश कीं।

लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार इस वर्ष मामले में अंतिम बहस की स्थिति आई। 5 अगस्त को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की।

12 दिन बाद अदालत ने सुनाया फैसला

अंतिम बहस पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए पवन कुमार पांडेय समेत आरोपियों को बरी कर दिया।

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