अंबेडकरनगर। अकबरपुर के शहजादपुर में दुकान के कब्जे को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर अकबरपुर पुलिस ने तहसीलदार अकबरपुर संतोष कुमार समेत दो नामजद और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर निकालने और कब्जा करने का है। पुलिस ने डकैती, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, शांति भंग करने, गंभीर आपराधिक धमकी और लोक सेवक के कानून का उल्लंघन करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
14.50 लाख में खरीदा था मकान, दुकान में शुरू किया था कारोबार
शहजादपुर निवासी सैय्यद सोएब रिजवी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने सात दिसंबर 2020 को सिझौली में रमेश से 14.50 लाख रुपये में पंजीकृत बैनामे के जरिए मकान खरीदा था। मकान में स्थित दुकान में रैक और फर्नीचर लगाकर कारोबार शुरू किया गया था।
सोएब के अनुसार संघतिया शहजादपुर निवासी अरुण कुमार मकान को लेकर लगातार विवाद कर रहे थे। मामले की शिकायत प्रशासन से की गई। एसडीएम स्तर से जांच के बाद विवाद को सिविल प्रकृति का बताया गया था। साथ ही प्रशासनिक स्तर से कब्जा बदलने की कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही गई थी।
20 फरवरी को पहुंचा मामला मौके पर, ताला तोड़ने का आरोप
आरोप है कि 20 फरवरी 2026 को अरुण कुमार तहसीलदार अकबरपुर संतोष कुमार को मौके पर लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र के मुताबिक तहसीलदार की मौजूदगी में उनके सुरक्षाकर्मियों और चार-पांच अज्ञात लोगों ने दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में रखा सामान बाहर निकाल दिया गया।
सोएब ने घटना के बाद पुलिस और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में आवेदन किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अकबरपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।









