रामा हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर निरस्त

पीएनडीटी एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने लिया फैसला, पूर्व एडिशनल सीएमओ से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई

  • अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण रद्द
  • पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई
  • शिकायतों के बाद हुई जांच
  • स्वास्थ्य विभाग में बढ़ी हलचल
  • अन्य केंद्रों की निगरानी होगी तेज

अंबेडकर नगर। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने से जुड़े पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है।

रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर जिले में तैनात रहे पूर्व एडिशनल सीएमओ से जुड़ा बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है।

शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन का फैसला

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिले में तैनाती के दौरान संबंधित अधिकारी और अस्पताल से जुड़ी कुछ शिकायतें सामने आई थीं। इन मामलों को लेकर जांच प्रक्रिया चली। जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण निरस्त करने का निर्णय लिया।

पीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के लिए तय नियमों का पालन अनिवार्य होता है। नियमों में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर पंजीकरण पर कार्रवाई की जा सकती है।

डिप्टी सीएम के स्तर तक पहुंचा था मामला

बताया जा रहा है कि इस मामले का उल्लेख प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी किया था। इसके बाद मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

हालांकि, प्रशासन की ओर से कार्रवाई के विस्तृत कारणों और जांच रिपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं।

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