- गौरव भाटिया की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
- CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका पोस्ट हटाने पर सहमत
- CJP फाउंडर अभिजीत दीपके समेत तीन नेताओं को समन
नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की मानहानि याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए AI से तैयार विवादित पोस्ट हटाने पर सहमति जताई। दोनों पोस्ट गुरुवार को ही हटाए जाने की बात कही गई है।
CJP के तीन नेताओं को समन
मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास, आशुतोष रांका और CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को समन जारी किया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और X को लेकर भी निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में इसी तरह की पोस्ट की हूबहू कॉपी दोबारा सोशल मीडिया पर डाली जाती है और गौरव भाटिया की ओर से इसकी शिकायत की जाती है, तो मेटा और X उस पोस्ट को हटाने पर विचार करेंगे।
AI से तैयार ग्राफिक को लेकर विवाद
पूरा विवाद एक AI से तैयार किए गए ग्राफिक को लेकर है। इसमें एक CJP कार्यकर्ता के पिता से मारपीट करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज से संबंधित एक बयान गौरव भाटिया की तस्वीर और नाम के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।
गौरव भाटिया ने इस पोस्ट को फर्जी बताते हुए CJP नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
पोस्ट हटाने पर बनी सहमति
गुरुवार की सुनवाई के दौरान CJP प्रवक्ताओं की ओर से विवादित पोस्ट हटाने पर सहमति जताई गई। कोर्ट के निर्देश के बाद मामले में सोशल मीडिया पर दोबारा इसी तरह की सामग्री साझा किए जाने को लेकर भी प्लेटफॉर्म्स की भूमिका तय की गई है।
फिलहाल हाईकोर्ट ने CJP से जुड़े तीन नेताओं को समन जारी करते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए प्रक्रिया जारी रखी है।









