नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से अधिकतम पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा।
5 साल या 18 साल, जो पहले आएगा वही अंतिम सीमा
नए नियम में पासपोर्ट की वैधता के लिए दो सीमाएं तय की गई हैं। अगर पासपोर्ट जारी होने के पांच साल पूरे होने से पहले बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र पर ही समाप्त हो जाएगी। वहीं, अगर पांच साल पहले 18 साल की उम्र पूरी नहीं होती है, तो पांच साल पूरे होने पर पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाएगी।
यानी बच्चे के मामले में 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी।
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पासपोर्ट नियमों में किया गया संशोधन
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसके जरिए वर्ष 1980 में बनाए गए पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधान के बाद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सामान्य 36 पेज वाले पासपोर्ट की वैधता पहले के मुकाबले अलग तरीके से निर्धारित होगी।









