अंबेडकरनगर। टांडा नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज के पति और सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने पूर्व कॉलेज प्रबंधक उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले के दूसरे आरोपी वसीम असगर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
मई 2019 में ताज तिराहे पर हुई थी हत्या
मोहम्मद अयाज की मई 2019 में अलीगंज के ताज तिराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मुकदमे में उबैदुर्रहमान और वसीम असगर आरोपी बनाए गए थे। उबैदुर्रहमान कौमी इंटर कॉलेज, टांडा के पूर्व प्रबंधक रहे हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, हत्या के पीछे प्रबंधकीय विवाद को कारण बताया गया था।
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अभियोजन ने रखे गवाह और साक्ष्य
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के सामने रखे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद्र वर्मा ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए उबैदुर्रहमान को निर्दोष बताया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी माना। वहीं वसीम असगर को दोषमुक्त कर दिया।
हत्या के बाद शबाना नाज बनीं थीं नगर पालिका अध्यक्ष
मोहम्मद अयाज की पत्नी शबाना नाज वर्तमान में टांडा नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। अयाज की हत्या के बाद उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।









