अंबेडकरनगर। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती से दुराचार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परविन्द कुमार की अदालत ने दोषी कुलदीप को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
नशीला पदार्थ देकर दुराचार का आरोप
पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी 2022 को गणेसर के पूरवा मंगुराडिला निवासी बृजेश उर्फ विजय ने युवती को अपनी बहन कंचन के घर बुलाया था। आरोप है कि वहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती से दुराचार किया गया। इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया।
वीडियो दिखाकर खंडहर में ले जाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, नवंबर 2022 में अशरफ मझगवां निवासी कुलदीप ने कथित तौर पर वही वीडियो युवती को दिखाया। इसके बाद उसे घर के पीछे स्थित खंडहर में ले जाकर दुराचार किया गया।
आरोप था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुराचार किया गया। बाद में बृजेश ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने आत्महत्या करने की धमकी दी तो आरोप के मुताबिक उसे अकबरपुर ले जाकर गर्भपात कराया गया।
मामले में दोनों आरोपियों पर पीड़िता के माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
आधे दर्जन से अधिक गवाहों के बयान
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह ने आधे दर्जन से अधिक गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। अभियोजन ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं।









