पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के रेप मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट आज ही सजा सुनाएगी।
क्या है मामला
महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2013 में गोवा के थिंक फेस्ट के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार यौन उत्पीड़न किया।
जांच और गिरफ्तारी
शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान के आधार पर तेजपाल को गिरफ्तार किया गया।
हाईकोर्ट ने क्यों पलटा फैसला
हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की बजाय पीड़िता के व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया और माफी वाले ई-मेल जैसे अहम साक्ष्यों को उचित महत्व नहीं दिया।
ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी
मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।









