
चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की SIT जांच संतोषजनक है और किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात का कोई ठोस आधार नहीं है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ SIT की जांच अभी तक उचित तरीके से चल रही है और इसकी निगरानी चंडीगढ़ के आईजी कर रहे हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी ने बताया कि FIR में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। FIR के बाद कई सामान जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने कहा कि जांच में किसी प्रकार की ढिलाई या देरी नहीं दिखती, इसलिए इसे किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।








