
अज़म खान के बेटे अब्दुल्ला खान को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना। यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है।
सपा नेता अज़म खान के बेटे अब्दुल्ला खान को फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
अब्दुल्ला इस समय रामपुर जेल में बंद हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर सुनवाई सुनी। जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है।
18 दिन पहले फर्जी पैन कार्ड मामले में अज़म और अब्दुल्ला दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, 2 साल पहले 2023 में बर्थ सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े के मामले में अज़म, उनकी पत्नी तंजीन और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा मिली थी।
अज़म खान 23 सितंबर को 23 महीने की जेल की सजा पूरी होने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। मात्र 55 दिन बाद उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर से सजा सुनाई गई और अज़म को जेल वापस भेजा गया।









