पूर्व विधायक पवन पांडेय को गैंगस्टर मामले में जमानत, कोर्ट का आदेश

धोखाधड़ी प्रकरण के बाद गैंगस्टर एक्ट में हुई थी कार्रवाई

अम्बेडकरनगर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर/एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

मामला अकबरपुर कोतवाली में दर्ज उस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें करीब डेढ़ वर्ष पहले पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस केस में पवन पांडेय को गैंग का लीडर बताया गया था। पुलिस ने यह कार्रवाई धोखाधड़ी के एक मुकदमे के आधार पर की थी।

2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा

जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई 2024 को अकबरपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने पवन पांडेय समेत 13 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें जिले और अन्य जनपदों के कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

इस मामले में पुलिस का आरोप था कि सभी आरोपी संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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