दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा

सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

अंबेडकरनगर। दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला टांडा क्षेत्र के हयातगंज निवासी धर्मेंद्र सैनी और उसकी पत्नी कविता से जुड़ा है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पति को दहेज हत्या के आरोप में दोषी पाया। वहीं अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया।

शादी के बाद शुरू हुई थी दहेज की मांग

अभियोजन के अनुसार, अकबरपुर के शहजादपुर निवासी कविता का विवाह धर्मेंद्र सैनी के साथ हुआ था। विवाह के बाद गौना होने पर वह ससुराल पहुंची। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे।

परिजनों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर कविता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मामले में यह भी सामने आया कि पीड़िता के पिता ने एक बार 50 हजार रुपये दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कथित रूप से दहेज की मांग जारी रही।

2017 में मिली थी विवाहिता की मौत की सूचना

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 8 मार्च 2017 को कविता के भाई को फोन पर उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद जब पिता ससुराल पहुंचे तो उन्होंने कविता को मृत अवस्था में पाया। आरोप था कि उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था।

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