इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस

CJP प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए अभिनेता FRRO के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में

मुंबई। मुंबई में CJP प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले अभिनेता इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

वकीलों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

इमरान खान के वकीलों का कहना है कि अभिनेता प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, बल्कि उस रास्ते से गुजर रहे थे। ऐसे में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती देने की तैयारी है। हालांकि, नोटिस जारी करने के आधिकारिक आधार और मामले की आगे की कानूनी स्थिति की पुष्टि जरूरी है।

फिल्म इंडस्ट्री में बंटी राय

इस कार्रवाई को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने की बात कही गई है। किरण राव और सबा आजाद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि गजेंद्र चौहान और रजा मुराद ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। इस मामले में संबंधित कलाकारों के बयानों की पुष्टि के बाद ही उन्हें सीधे उद्धृत करना उचित होगा।

अब हाई कोर्ट के रुख पर नजर

इमरान खान की कानूनी टीम FRRO के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि याचिका कब दाखिल होती है और अदालत इस मामले में क्या आदेश देती है।

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