कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के कार चलाने से हुए हादसे में दुकानदार की मौत के मामले में मर्सिडीज के मालिक पिता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत कार्रवाई की अनुमति देते हुए मामले में रिपोर्ट भी मांगी है।
हादसे में दुकानदार की मौत
इस हादसे में 55 वर्षीय दुकानदार जयबालकृष्णन की जान चली गई थी। घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया और नाबालिग को जमानत दे दी। हालांकि, विरोध बढ़ने पर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी और नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया।
जुवेनाइल बोर्ड से भी मिली जमानत
मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी नाबालिग को जमानत दे दी। इससे नाराज मृतक के परिवार ने थाने के सामने धरना दिया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। परिवार की नाराजगी के बीच मामला केरल विधानसभा में भी पहुंचा।
विधानसभा में भी उठा मामला
केरल विधानसभा में मामला उठने पर गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने माना कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई सही नहीं थी। अब हाईकोर्ट की अनुमति के बाद नाबालिग के पिता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत कार्रवाई का रास्ता खुला है। अदालत ने मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है।









