फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी, अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी

पटना। फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर अथवा दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है।

खान सर की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और किसी प्रकार का भय या दहशत फैलाना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने अदालत से मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत देने की मांग की।

वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को खान सर की ओर से पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

गौरतलब है कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

वहीं दूसरी ओर, खान सर की कोचिंग संस्थान पर हुए हमले से जुड़े मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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