
- गृह मंत्रालय ने जारी की इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना
- विदेशी नागरिक 180 दिन पूरे होने से पहले भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- बच्चों की नागरिकता और सूचना देने के नियमों में भी किए गए बदलाव’
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और अपील प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी करते हुए कई नए प्रावधान लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सरल और डिजिटल बनाना है।
नए नियमों के तहत अब विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान
पहले भारत में 180 दिन पूरे करने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। नए नियम लागू होने के बाद वे 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा।
ऑनलाइन अपील की नई व्यवस्था
संशोधित नियमों के तहत किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकेगा। यह सुविधा पहली बार नियमों में शामिल की गई है।
आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करनी होगी। इसके बाद आयुक्त संबंधित पक्षों की सुनवाई करेंगे और यथासंभव 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेंगे।
बच्चों की नागरिकता संबंधी नियमों में संशोधन
गृह मंत्रालय ने बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम लागू नहीं होंगे।
वहीं, यदि भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी।
कुछ विशेष मामलों में सूचना देने की समय-सीमा 24 घंटे निर्धारित की गई है।
कानून के तहत लागू किए गए बदलाव
गृह मंत्रालय ने बताया कि ये सभी संशोधन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 30 के तहत किए गए हैं। इसके लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- विदेशी नागरिक अब 180 दिन पूरे होने से पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- पहली बार ऑनलाइन अपील की सुविधा शुरू की गई।
- अपील आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर करनी होगी।
- बच्चों की नागरिकता संबंधी नियमों में भी संशोधन किया गया।
- गृह मंत्रालय ने नए नियम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत लागू किए।









