राहुल गांधी को संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

इलाहाबाद HC की सुनवाई पर रोक- CBI-ED को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने से रोका, अगली सुनवाई 20 अगस्त को

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही फिलहाल स्थगित
  • CBI-ED को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने से रोका
  • मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही संबंधित कार्यवाही को फिलहाल स्थगित करने का निर्देश दिया है। साथ ही CBI और ED को हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा गया है।

CBI जांच पर कोर्ट ने उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और CBI फिलहाल एक शिकायत की जांच कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया कि अगर मामला इतना गंभीर है तो CBI और ED को जांच आगे बढ़ाने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।

राहुल ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच और सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। उन्होंने मामले की सुनवाई को किसी दूसरे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग भी की है।

हाईकोर्ट ने CBI से मांगा था नया हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को CBI के जवाब पर असंतोष जताते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी से जांच की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले दिया गया हलफनामा उसके पुराने निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

भाजपा कार्यकर्ता ने दाखिल की थी याचिका

मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए CBI और ED से जांच की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। CBI इस मामले में विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

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