अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत, तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक

हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले में जांच में सहयोग का निर्देश, पूछताछ के लिए पेश होने को कहा

कोलकाता। कोलकाता में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी राहत देते हुए तीन सप्ताह तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। अदालत ने साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।

जस्टिस कौशिक चंद्रा की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी को दिल्ली से लौटने के बाद गुरुवार शाम 6 बजे पुलिस के सिटी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान सांसद के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए कानून के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।

अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की जांच जारी रहेगी, जबकि अभिषेक बनर्जी को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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