ट्रम्प ने फिर बदले जन्मजात नागरिकता के नियम, दो नए आदेश जारी

बर्थराइट सिटीजनशिप सीमित करने और 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक के लिए कार्यकारी आदेश, सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है प्रयास

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) के दायरे को सीमित करने की दिशा में एक बार फिर कदम उठाया है। ट्रम्प ने इमिग्रेशन से जुड़े दो नए कार्यकारी आदेशों (Executive Orders) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्रम्प के अनुसार, पहले आदेश का उद्देश्य अमेरिका में जन्म लेने वाले उन लोगों की संख्या को सीमित करना है, जो स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र होते हैं। वहीं दूसरे आदेश के तहत ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने के लिए उन विदेशी पर्यटकों पर वीजा प्रतिबंध कड़े किए जाएंगे, जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से यात्रा करते हैं।

हालांकि, इन दोनों कार्यकारी आदेशों का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रम्प का दावा है कि उनके नए कदम अमेरिकी संविधान के अनुरूप हैं।

इससे पहले जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के ऐसे ही प्रयासों को खारिज कर चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के यहां जन्मे बच्चे भी जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक ‘यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क’ फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि विदेशी माता-पिता से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को संविधान के तहत जन्मजात नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।

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