नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल की बिक्री और वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर आम ग्राहकों के लिए डीजल खरीद की अधिकतम सीमा 200 लीटर प्रतिदिन तय कर दी है। साथ ही खरीदे गए डीजल की दोबारा बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
11 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब फैक्ट्रियों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल या अन्य ईंधन नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स से ही खरीदना होगा।
सरकार का कहना है कि देश के कुछ क्षेत्रों में रिटेल पेट्रोल पंपों पर ईंधन की असामान्य बिक्री दर्ज की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने और संभावित जमाखोरी या अनधिकृत पुनर्विक्रय पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
यह प्रतिबंध फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करना नहीं है और देश में ईंधन की उपलब्धता सामान्य बनी रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे के फैसले लिए जाएंगे।









