
- ग्राम रेवना, तहसील भीटी में तालाब भूमि से अवैध मिट्टी खनन
- बिना खनन अनुमति के निकाली गई करीब 10,000 घनमीटर मिट्टी
- मिट्टी FCI साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण परियोजना में की गई प्रयुक्त
अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम रेवना, परगना मिझौड़ा तहसील भीटी स्थित गाटा संख्या 1 क मि. में अवैध रूप से कराई गई मिट्टी की खुदाई का मामला सामने आया है। राजस्व निरीक्षक महरूआ, नायब तहसीलदार भीटी और जिला खनन अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि संबंधित गाटा राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है, जिसका मत्स्य पालन पट्टा सुभाष चंद्र पुत्र बाबूलाल को आवंटित है।
जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि पट्टाधारक द्वारा तालाब की खुदाई का कार्य गोरखपुर स्थित राज कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। निर्माण कंपनी ने लगभग 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में दो मीटर गहराई तक करीब 10,000 घनमीटर मिट्टी की खुदाई की और उसे भारतीय खाद्य निगम के साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण परियोजना के लिए भेजा। जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक खनन अनुमति नहीं ली गई थी, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 3 और 58 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस गंभीर उल्लंघन पर जिलाधिकारी द्वारा राज कन्सट्रक्शन को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। कंपनी द्वारा 24 जून को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर 26 जून को ₹2,50,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कंपनी ने 30 जून को चालान संख्या एफयू 22838 के माध्यम से उक्त राशि जमा कर कार्यालय में चालान की प्रति प्रस्तुत की।








