याचिका में दावा: 1980–81 की वोटर लिस्ट में नाम गलत तरीके से जोड़ा गया
राज्य सरकार को भी नोटिस, अगली सुनवाई 6 जनवरी को
भाजपा और विकास त्रिपाठी ने भी इसी मामले में आरोप लगाए थे
दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि उनका नाम 1980–81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था।
याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ पहले की शिकायत को खारिज किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए पूरा केस रिकॉर्ड (TCR) मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा।
यह याचिका विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारतीय नागरिक अप्रैल 1983 में बनीं।
इससे पहले 11 सितंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।







