
अम्बेडकरनगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 2545 दिनांक 20 फरवरी 2026 के अनुसार यह नई समय-सीमा निर्धारित की गई है।
जारी निर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियों को वास्तविक छात्रों का सत्यापन कर अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं को ब्लॉक करने की कार्रवाई करनी होगी। यह प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक पूरी की जानी है।
डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य
निर्देशों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय या एफिलिएटिंग एजेंसी को संस्थानों में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करनी होगी। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले छात्र, पाठ्यक्रम और संस्थानों को पोर्टल पर ब्लॉक किया जाएगा।
यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि केवल पात्र छात्र-छात्राओं को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके। सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।
शिक्षण संस्थाओं को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद की समस्त अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11-12 को छोड़कर) को निर्देशित किया है कि वे संबंधित विश्वविद्यालय या एफिलिएटिंग एजेंसी से तत्काल संपर्क कर निर्धारित समयावधि में सभी प्रक्रियात्मक कार्य पूर्ण कराएं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा न होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सभी संस्थानों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।








