नई दिल्ली। अगर आप बच्चे के भविष्य के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF एक विकल्प हो सकता है। दी गई जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। माता-पिता बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर लंबे समय में फंड तैयार कर सकते हैं।
माता-पिता या अभिभावक ही खोल सकते हैं खाता
नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर एक ही PPF अकाउंट रख सकता है। इसके अलावा वह नाबालिग बच्चे के नाम पर अलग PPF अकाउंट भी खोल सकता है।
एक बच्चे के नाम पर एक ही खाता
नियमों के मुताबिक, एक माता-पिता एक ही बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे बच्चे का अकाउंट पिता खोल सकते हैं।
हर साल कितनी रकम जमा कर सकते हैं?
नाबालिग के PPF अकाउंट में भी एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि माता-पिता का अपना PPF अकाउंट भी है तो उनके खाते और नाबालिग बच्चे के खाते में जमा कुल रकम की सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी।
1.8 लाख जमा करने पर क्या होगा?
उदाहरण के तौर पर यदि कोई अभिभावक अपने PPF अकाउंट में 1 लाख रुपए और बच्चे के PPF अकाउंट में 80 हजार रुपए जमा करता है, तो कुल जमा 1.8 लाख रुपए हो जाएगी। नियमों के तहत 1.5 लाख रुपए तक की राशि ही मान्य होगी। अतिरिक्त 30 हजार रुपए पर PPF की दर से ब्याज और टैक्स लाभ नहीं मिलेगा।









