दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

ग्रीन पटाखे जलाने और सड़कों पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील वाला वीडियो हटाने पर विवाद

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को एक्ट्रेस दीया मिर्जा का दिवाली से जुड़ा वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में दीया मिर्जा ने लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी। BMC ने यह वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे हटा दिया गया था।

वीडियो हटाए जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया था। भाजपा नेताओं ने दीया मिर्जा की अपील पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद BMC के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस वीडियो को फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया है।

रविवार को पोस्ट हुआ, उसी रात हटा दिया गया था वीडियो

दीया मिर्जा का यह वीडियो रविवार को BMC के आधिकारिक X हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया गया था। वीडियो में एक्ट्रेस ने दिवाली के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की अपील की थी।

उन्होंने लोगों से ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की बात कही थी। हालांकि, वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही समय बाद उसी रात इसे सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया गया।

वीडियो हटाए जाने के बाद इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी इस मामले की चर्चा होने लगी और BMC के फैसले पर सवाल उठाए गए।

भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने जताई थी आपत्ति

दीया मिर्जा के वीडियो पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई थी। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि लोगों को त्योहार मनाने का तरीका किसी से सीखने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने पटाखों के खिलाफ अपील करने वालों को ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का हिस्सा बताते हुए टिप्पणी की थी। भाजपा नेता की इस प्रतिक्रिया के बाद वीडियो को लेकर विवाद और बढ़ गया।

एक तरफ दीया मिर्जा की ओर से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी से बचने की अपील की गई थी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने इस अपील पर सवाल उठाए थे।

वीडियो हटने पर दीया मिर्जा ने जताई नाराजगी

BMC के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटाए जाने के बाद दीया मिर्जा ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘कोई पैसे नहीं लिए हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा।’

उनकी इस टिप्पणी को वीडियो बनाने और साझा करने के पीछे किसी भुगतान या व्यावसायिक उद्देश्य की बात से इनकार के तौर पर देखा गया। एक्ट्रेस की प्रतिक्रिया के बाद यह विवाद सोशल मीडिया पर और चर्चा में आ गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर चर्चा में आया मामला

अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। इस निर्देश के बाद वीडियो हटाए जाने से शुरू हुआ विवाद एक बार फिर चर्चा में है।

मामले का केंद्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने वाली अपील और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच पैदा हुआ विवाद है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC को वीडियो फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना होगा।

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