किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दूसरी बार मिली जमानत

पॉक्सो की विशेष अदालत ने बदली गई धारा में स्वीकार की अर्जी, हाईकोर्ट पहले ही अन्य आरोपों में दे चुका है राहत

अंबेडकरनगर। अकबरपुर में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत से दूसरी बार जमानत मिल गई है। इमामबाग, शहजादपुर निवासी आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने बदली गई धारा के तहत स्वीकार की। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ उसे अन्य आरोपों में जमानत दे चुकी थी।

17 वर्षीय किशोरी को ले जाने का आरोप

अकबरपुर की एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन पांच अगस्त 2026 को उसके साथ रहते समय लापता हो गई थी। आरोप लगाया कि मोहम्मद सैफ उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर ले गया और उससे शादी कर ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, अपहरण और नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी।

विवेचना में बदली धारा, दाखिल हुआ आरोपपत्र

विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग से जुड़े यौन अपराध की धारा में बदलाव करते हुए दुष्कर्म की धारा जोड़ दी। इसके बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया। हाईकोर्ट से पहले अन्य आरोपों में जमानत मिलने के बाद आरोपी ने बदली गई धारा में भी राहत के लिए विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

पहले के आदेश के आधार पर रिहाई का निर्देश

विशेष अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपी को हाईकोर्ट के पहले आदेश में निर्धारित बंधपत्र और जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया।

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