अम्बेडकरनगर। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए आयु प्रमाण से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार अब आयु निर्धारण के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के अलावा अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे।
नए प्रावधान के तहत हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक अभिलेख अथवा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर नकल के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को भी आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी।
आवेदन के साथ देना होगा स्व-घोषणा पत्र
विभाग के अनुसार, नवीन आवेदन करने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित क्षेत्र में परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है।
आय सीमा में नहीं हुआ कोई बदलाव
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आय सीमा पूर्व की तरह ही लागू रहेगी। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए वार्षिक आय 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए 46,080 रुपये निर्धारित है।
यदि कोई लाभार्थी बीपीएल सूची में शामिल है तो आय प्रमाण पत्र के स्थान पर बीपीएल सूची की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। विभाग ने पात्र आवेदकों से निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करने की अपील की है।









