सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का क्रियान्वयन

अम्बेडकरनगर। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के तत्काल एवं कैशलेस उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की। बैठक में जिले के सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी, थानाध्यक्ष, यातायात निरीक्षक और आयुष्मान भारत योजना से जुड़े प्रतिनिधियों को योजना के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण से अवगत कराया गया।

योजना के प्रमुख बिंदु

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या-1971 दिनांक 05 मई, 2025 और सचिव, राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या-11028/01/2024-MVL Part (2) दिनांक 16 मई, 2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सक्रिय भागीदारी से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 अधिसूचित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 07 दिनों के भीतर प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कैशलेस तरीके से उपलब्ध होगा।

तकनीकी प्लेटफार्म पर क्रियान्वयन

कैशलेस योजना का संचालन इलेक्ट्रानिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (AB PM & JAY) में प्रयोग होने वाले ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के माध्यम से किया जाएगा।

दुर्घटना पीड़ित के उपचार के उपरांत संबंधित अस्पताल को मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार के सहयोग से वित्तपोषित किया जाएगा।

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