Tamsasanket

Hindi News, Latest News in Hindi Breaking News & Latest Headline

सत्रह वर्ष के युवा भी मतदाता सूची के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं: आयोग

नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्रह वर्ष के अधिक उम्र के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और अब इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अपेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आयोग की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पाण्डेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश में कहा गया है कि युवाओं को न केवल एक जनवरी को बल्कि एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सकेगी।

यह भी पढ़े: आदिवासी मंत्रियों ने की मांग, सोनिया गांधी करें क्षमायाचना

अब निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली होगी। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। निर्वाचक नामावली, 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउंड के लिए वर्ष 2023 के एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है।

यह भी पढ़े: पार्थ चटर्जी की अवैध संपत्ति में कौन है ‘ऊपर का हिस्सेदार’ : भाजपा

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(ख) में विधिक संशोधनों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किए गए परिणामी संशोधनों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को तैयार करने / उसका पुनरीक्षण करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें निर्वाचक नामावलियों में युवाओं के लिए पंजीकृत होने की पात्रता के लिए केवल एक जनवरी की पूर्ववर्ती सिर्फ एक अर्हक तिथि की पुरानी व्यवस्था के उलट चार अर्हक तिथियों अर्थात एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर का उपबंध किया गया है।