अब फायर सेफ्टी में लापरवाही नहीं चलेगी

होटल-कोचिंग से मॉल तक प्रशासन का सख्त आदेश

अम्बेडकरनगर। जनपद में अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की ओर से जारी आदेश में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, स्टोर तथा सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सिर्फ उपकरण लगाना नहीं, हर समय चालू हालत में रखना होगा

जारी निर्देशों के अनुसार सभी संस्थानों को अपने यहां स्थापित फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम और अन्य अग्निशमन उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि केवल उपकरण स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। सभी सुरक्षा संसाधन हर समय कार्यशील अवस्था में होने चाहिए और उनका संचालन भी प्रभावी ढंग से हो सके, इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रबंधन की होगी।

हादसे की स्थिति में सीधे तय होगी जवाबदेही

प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी संस्थान में अग्नि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम नहीं पाए जाते हैं और इसके कारण कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना होती है, तो संबंधित संस्थान और उसके संचालक की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय जनसुरक्षा को मजबूत करने और आग जैसी आपात स्थितियों में जन-धन के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशों का तत्काल और शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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