अंबेडकरनगर। पोल्ट्री फीड व्यवसायी से व्यापारिक लेन-देन के नाम पर 76 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने वाराणसी की एक कंपनी की प्रोपराइटर और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला व्यापारिक विश्वास के दुरुपयोग और भुगतान न करने से जुड़ा है।
उधार माल लेकर भुगतान न करने का आरोप
जलालपुर के मितूपुर रोड निवासी विनोद कुमार यादव की फर्म पदमा इंटर प्राइजेज बड़ागांव पोल्ट्री फीड और पशु आहार का निर्माण करती है। आरोप है कि वाराणसी के फूलपुर क्षेत्र स्थित लक्ष्मी फीड्स की प्रोपराइटर बबिता जायसवाल और उनके पति नन्हकू जायसवाल वर्ष 2023 से उनसे व्यापारिक लेन-देन कर रहे थे।
अक्टूबर और नवंबर 2023 में आरोपित पक्ष ने 60 दिन में भुगतान करने का भरोसा देकर लगभग 72 लाख रुपये का पोल्ट्री फीड उधार लिया। इसके बाद भी लगातार माल की आपूर्ति ली जाती रही।
रकम बढ़कर 76 लाख से अधिक पहुंची
आरोप है कि भुगतान न करने के साथ ही फर्म की ओर से फीड मिल निर्माण और अन्य व्यावसायिक कारणों का हवाला दिया जाता रहा। 20 जून 2024 तक लगातार माल लेने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
इस दौरान बकाया राशि बढ़कर 76 लाख 80 हजार 391 रुपये तक पहुंच गई। आरोप है कि भुगतान से बचने के लिए लगातार बहाने बनाए गए और सुनियोजित तरीके से धन हड़पने की नीयत से धोखाधड़ी की गई।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ केस
पीड़ित पक्ष ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।









