दुष्कर्म आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 36 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

अम्बेडकरनगर। अम्बेडकरनगर में दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी रामदरश यादव को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को 36,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मिली है।

मामले का पृष्ठभूमि
यह मामला साल 2018 में जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। आरोपी रामदरश यादव पुत्र रामप्रीत, निवासी जोगी धानिकपुर पर धारा 376, 506 भादवि और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध करने का आरोप था। पुलिस ने प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ मामले की जांच की और सभी आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए।

पुलिस और अभियोजन की सक्रिय भूमिका
अम्बेडकरनगर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। सभी महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत किया गया। लगातार पैरवी और सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा सुनाई।

ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता
पुलिस ने इस फैसले को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को तेजी से सजा दिलाना है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया लगातार और प्रभावी रूप से जारी रहेगी।

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