RBI ने FD नियमों में किया बड़ा बदलाव

स्मॉल फाइनेंस बैंकों को पहले बतानी होगी ब्याज दर, 1 अक्टूबर 2026 से नए नियम लागू

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वाले ग्राहकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए नियमों के तहत अब बैंकों को अपनी FD ब्याज दरें पहले से सार्वजनिक करनी होंगी, ताकि ग्राहकों को पूरी पारदर्शिता के साथ निवेश का विकल्प मिल सके।

RBI की ‘सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शंस-2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य FD निवेशकों के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्पष्टता बढ़ाना है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपनी वेबसाइट पर रेगुलर और बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों का शेड्यूल प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

बल्क डिपॉजिट के लिए बैंकों को प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी। इसके लिए सुबह 10:10 बजे तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है। 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल टर्म डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए समान राशि और समान तिथि वाले डिपॉजिट पर एक जैसी ब्याज दर लागू होगी। किसी भी ग्राहक या शाखा के आधार पर अलग-अलग ब्याज दर देने की अनुमति नहीं होगी।

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