अमृत सरोवर की जमीन से हटाए गए धार्मिक ढांचे

 NGT और तहसील न्यायालय के आदेश पर मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला बुलडोजर

आगरा। आगरा के सदर तहसील क्षेत्र स्थित अंगूठी गांव में अमृत सरोवर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) और तहसील न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तालाब की जमीन पर बने धार्मिक ढांचों को हटाया गया।

बुधवार सुबह प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम गांव पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी और बुलडोजर की मदद से तालाब परिसर में बने मंदिर, मस्जिद और मजार को हटाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई थानों की पुलिस, पीएसी और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहे। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से किसी विरोध या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी।

प्रशासन के अनुसार ब्लॉक बिचपुरी के गांव अंगूठी में लगभग साढ़े 22 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। इस तालाब को अमृत सरोवर का दर्जा प्राप्त है। ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की जा रही थी।

तहसील प्रशासन ने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ में विचाराधीन था। एनजीटी के निर्देश के बाद तहसीलदार न्यायालय ने 9 जून को बेदखली का आदेश पारित किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

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