15 अक्टूबर से UPI के नए MDR नियम

SIP, ट्रेडिंग और निवेश पर सीधे UPI चार्ज नहीं; कुछ पेमेंट पर 0.02% MDR

  • 15 अक्टूबर से नया UPI MDR फ्रेमवर्क
  • SIP के UPI AutoPay पर निर्धारित MDR नहीं
  • कैपिटल मार्केट पेमेंट पर 0.02% MDR
  • 2,000 रुपए तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट पर MDR नहीं

नई दिल्ली। देश में UPI पेमेंट से जुड़े Merchant Discount Rate यानी MDR के नियमों में बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर ग्राहक से अलग से शुल्क लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक MDR ग्राहक से वसूला जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, बल्कि यह मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के भीतर बैंकों और पेमेंट सर्विस से जुड़े पक्षों के बीच लागू होता है।

SIP करने वालों को कितना असर पड़ेगा?

अगर कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में UPI AutoPay या recurring mandate के जरिए SIP चला रहा है, तो उस पर नए MDR का निर्धारित शुल्क नहीं लगेगा। यानी हर महीने अपने आप कटने वाली SIP की रकम में MDR जोड़ने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि किसी म्यूचुअल फंड या अन्य कैपिटल मार्केट में एक बार का UPI पेमेंट अलग श्रेणी में आएगा। ऐसे पेमेंट पर 0.02% MDR, अधिकतम 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा के साथ लागू होगा।

ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालने पर क्या होगा?

शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े पात्र कैपिटल मार्केट पेमेंट को 0.02% MDR वाली श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए के पात्र एकमुश्त कैपिटल मार्केट पेमेंट पर MDR की गणना 20 रुपए के हिसाब से होगी। हालांकि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूलने के लिए नहीं है।

FD कराने पर क्या UPI चार्ज लगेगा?

सिर्फ UPI से भुगतान करने की वजह से ग्राहक पर नया MDR चार्ज लगाने का प्रावधान नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहकों के लिए UPI ट्रांजैक्शन फीस नहीं है और बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट इसे ग्राहक पर न डालें। इसलिए FD के लिए UPI से पैसा जमा करने पर केवल नए MDR के नाम पर ग्राहक से अलग शुल्क लेने की बात इस फ्रेमवर्क में नहीं है।

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2,000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर MDR नहीं

नए नियमों के तहत सामान्य मर्चेंट UPI पेमेंट में 2,000 रुपए तक का भुगतान MDR से बाहर रहेगा। 2,000 रुपए से ऊपर के निर्दिष्ट मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा, जबकि 75,000 रुपए या उससे अधिक के ऐसे पेमेंट पर यह अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा।

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