- छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ दायर थी याचिका
- संसद मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज
- दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले ठुकरा चुका है मांग
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है और इसके लिए समय भी नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने छात्रों के साथ कथित मारपीट और वीडियो का हवाला देते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर CJI ने कहा कि अदालत और अपना समय बर्बाद न करें।
गौरतलब है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि अदालत को इस विवाद में न घसीटा जाए।









