ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा पड़ा भारी, शेर अली को बेदखली का आदेश

टांडा तहसीलदार ने महेशपुर में नवीन परती भूमि के मामले में सुनाया फैसला, 2,880 रुपये क्षतिपूर्ति और 10 रुपये निष्पादन व्यय भी लगाया

अम्बेडकरनगर। ग्रामसभा की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में टांडा तहसीलदार गरिमा भार्गव ने आदेश दिया है। महेशपुर गांव में नवीन परती की 0.006 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे के मामले में शेर अली को बेदखल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 2,880 रुपये क्षतिपूर्ति और 10 रुपये निष्पादन व्यय जमा करने का आदेश दिया गया है। फैसला 27 अक्तूबर 2026 को सुनाया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई

मामला महेशपुर गांव के गाटा संख्या 277 की कुल 0.013 हेक्टेयर नवीन परती भूमि से जुड़ा है। शेर अली पुत्र मकबूल अहमद पर इसमें से 0.006 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने का आरोप था। भूमि प्रबंध समिति और क्षेत्रीय लेखपाल ने छह सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट में कब्जे की पुष्टि की थी। राजस्व निरीक्षक ने भी जांच के बाद रिपोर्ट को सही पाया। इसके बाद मामला दर्ज कर शेर अली को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया।

बेदखली के साथ वसूली का भी आदेश

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ग्रामसभा की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित भूखंड राजस्व अभिलेखों में ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि के रूप में दर्ज है। लंबे समय तक कब्जा करने से उस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल सकता। तहसीलदार ने अंतिम आदेश में शेर अली को भूमि से बेदखल करने का निर्देश दिया। क्षतिपूर्ति और निष्पादन व्यय की वसूली के लिए मांग पत्र जारी करने को कहा गया है। राजस्व निरीक्षक को बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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