- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने का आदेश
- शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप
- निजी फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करने का भी दावा
कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने कथित रेप मामले में आईपीएल क्रिकेटर और बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि कथित निजी फोटो और वीडियो साझा न किए जा सकें।
महिला की शिकायत के अनुसार, अभिषेक पोरेल की उससे जनवरी 2023 में पहचान हुई थी। आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का वादा कर मंकुंडू स्थित अपने फ्लैट पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दोनों के निजी पलों की रिकॉर्डिंग भी की।
पीड़िता का दावा है कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। महिला ने आरोप लगाया कि उसे अवैध रूप से रोके रखा गया, खाना नहीं दिया गया और उसे अलग-थलग रखा गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई कथित घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे इलाज कराना पड़ा।
महिला ने फोन और सोशल मीडिया के जरिए लगातार धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। मामले की जांच जारी है।
23 वर्षीय अभिषेक पोरेल बंगाल की ओर से 116 और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 35 मुकाबले खेल चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था।

