जलालपुर (अम्बेडकरनगर)। जलालपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 13 बीघा कृषि भूमि के कथित फर्जी बैनामे और धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अलीगंज थाना क्षेत्र के आसोपुर निवासी दारा प्रजापति की शिकायत पर की गई है।
दर्ज मुकदमे में जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के गोलपुर निवासी ओम प्रकाश, यादवपुर इल्तेफातगंज निवासी आदित्य प्रसाद और हंसवर थाना क्षेत्र के नसीराबाद निवासी केसराम यादव को आरोपी बनाया गया है।
एक ही भूमि के दो बार बैनामे का लगाया आरोप
दारा प्रजापति ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2019 में उन्होंने ओम प्रकाश से जलालपुर तहसील क्षेत्र के गोलपुर स्थित अलग-अलग गाटा संख्याओं की करीब 13 बीघा भूमि का पंजीकृत बैनामा कराया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में जानकारी हुई कि इस भूमि में शामिल गाटा संख्या 327 और 328 का हिस्सा ओम प्रकाश वर्ष 2016 में ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुके थे। इसके बावजूद उसी भूमि का दोबारा उनके नाम बैनामा कर दिया गया।
मध्यस्थता कर धोखाधड़ी में सहयोग का आरोप
दारा प्रजापति ने आरोप लगाया कि आदित्य प्रसाद और केसराम यादव ने पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और कथित रूप से दोबारा बैनामा कराने में सहयोग किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पहले थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश के बाद जलालपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
जलालपुर कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।









