- सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की
- परिसर में नमाज की अनुमति नहीं
- खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था के निर्देश
- ASI को बदलाव से रोका
- सभी पक्षों को नोटिस जारी
धार। धार स्थित भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। हालांकि, फिलहाल भोजशाला परिसर के भीतर नमाज की अनुमति देने से इनकार करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को परिसर से सटे खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी बिना अदालत की अनुमति के भोजशाला परिसर में किसी तरह का संरचनात्मक बदलाव नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले को संवेदनशील बताते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और कहा कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले और ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जबकि केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फैसले के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।









