- स्पेशल कोर्ट ने जारी किया NBW
- NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की
- हाफिज सईद पर साजिश रचने का आरोप
- 26 पर्यटकों की हुई थी हत्या
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम
श्रीनगर। जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज सईद को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी बताई है। यह आदेश 8 जुलाई को जारी किया गया था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है।
इससे पहले NIA ने 6 जुलाई को दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को बैसरन घाटी आतंकी हमले की साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। एजेंसी ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी।









