
- चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- चयन समिति से CJI को हटाने को दी गई चुनौती
- 2023 में केंद्र सरकार ने बदला था कानून
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को हटा दिया गया था।
यह मामला वर्ष 2023 में लागू किए गए नए कानून से जुड़ा है। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में CJI की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक व्यवस्था तय की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI शामिल होते थे।
केंद्र सरकार ने बाद में नया कानून लाकर चयन समिति की संरचना बदल दी। इसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया से CJI को हटाने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।









