खान सर ने कोर्ट में लगाई जमानत याचिका

वकील बोले- सरेंडर का कोई सवाल नहीं

पटना। ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक और चर्चित शिक्षक खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि खान सर के सरेंडर करने की कोई संभावना नहीं है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत की मांग की जा रही है।

वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की वजह से फायरिंग नहीं हुई और पुलिस ने प्राथमिकी में कई ऐसी बातें दर्ज की हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिसमें किसी को गोली चलाने के लिए कहा गया हो।

खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शुक्रवार रात पटना पुलिस की कई टीमें अलग-अलग समय पर उनकी कोचिंग पहुंचीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र रातभर कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। पुलिस लगातार लाउडस्पीकर से छात्रों से वापस लौटने की अपील करती रही, लेकिन छात्र वहां से नहीं हटे। खान सर के करीबी लोगों का दावा है कि वह कोचिंग परिसर में ही मौजूद हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि वह वहां नहीं हैं।

इसी बीच छात्रों को भेजे गए एक संदेश में कहा गया कि खान सर की क्लास निर्धारित समय पर होगी, जिससे उनके कोचिंग में मौजूद होने की अटकलें और तेज हो गईं।

मामले में गिरफ्तार किए गए बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि खान सर ने उनसे कहा था, “तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे।” इसी बयान के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है।

 

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