BYJU’S के संस्थापक बायजू रविंद्रन को सिंगापुर कोर्ट से 6 महीने की जेल

अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज छिपाने का आरोप

  • BYJU’S संस्थापक बायजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल
  • सिंगापुर कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी माना
  • संपत्ति से जुड़े दस्तावेज छिपाने का आरोप
  • 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

नई दिल्ली। BYJU’S के संस्थापक बायजू रविंद्रन को सिंगापुर की अदालत ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि रविंद्रन ने अपनी संपत्तियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज छिपाए और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसे अदालत की अवमानना माना गया।

सिंगापुर कोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 से लगातार बायजू रविंद्रन को अपनी संपत्तियों और संबंधित जानकारी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए जा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने कई बार आदेशों की अनदेखी की। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का फैसला सुनाया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि बायजू रविंद्रन तुरंत संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करें।

67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

सजा के अलावा अदालत ने रविंद्रन पर 90 हजार सिंगापुर डॉलर यानी करीब 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि कानूनी खर्च के रूप में जमा करनी होगी।

अदालत ने उन्हें ‘बीआर इन्वेस्टको पीटीई’ की कानूनी मिल्कियत से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने का आदेश दिया है। यह एक कॉरपोरेट इकाई है, जिसके पास संबंधित कंपनी के शेयर मौजूद हैं।

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