SIR के बाद छूटे नाम जुड़ेंगे, 20 राज्यों में विशेष अभियान चलाएगा EC

18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका, Form-6 से होगा आवेदन

  • SIR पूरा कर चुके 20 राज्यों में विशेष अभियान
  • छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे
  • 18 साल के नए मतदाताओं को भी मिलेगा मौका
  • 29 सितंबर को राज्यों को भेजा गया निर्देश

नई दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत SIR के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए पात्र लोगों के साथ 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

29 सितंबर को जारी हुआ निर्देश

चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को राज्यों को लिखित निर्देश भेजकर छूटे हुए मतदाताओं और नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा था। गुरुवार को सभी राज्यों के CEOs के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इस निर्देश को दोहराया गया।

आयोग के अनुसार जिन पात्र लोगों के नाम SIR के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों में प्रक्रिया पूरी

SIR के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद तीसरे चरण में 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से सात राज्यों में सूची जारी होने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तीसरे चरण के उन सात राज्यों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

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महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर

महाराष्ट्र में SIR के दौरान करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म एकत्र नहीं हो सके, जिसके कारण उनके नाम 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसे अंतिम रूप से नाम हटाया जाना नहीं माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी 12 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

नए मतदाताओं को भी मिलेगा मौका

विशेष अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना भी है। इसके लिए सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में Form-6 से जुड़ी अतिरिक्त SIR घोषणा को हटाने का फैसला भी किया है।

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