अदालत ने 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

लखनऊ। Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने Rahul Gandhi की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार की कई एजेंसियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने Central Bureau of Investigation (सीबीआई), Enforcement Directorate (ईडी) और Serious Fraud Investigation Office (एसएफआईओ) समेत अन्य संबंधित पक्षों को आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति Rajesh Singh Chauhan और न्यायमूर्ति Zafeer Ahmad की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता S. Vignesh Shishir द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।

याचिका में कई मंत्रालयों को बनाया गया पक्षकार

याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में Department of Personnel and Training (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और Ministry of Corporate Affairs को भी मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

सीबीआई और ईडी ने जांच रिपोर्ट दाखिल करने की कही बात

सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच संबंधी जवाब अगली तारीख तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वहीं, ईडी की ओर से कहा गया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों की जांच की जा रही है और इसकी प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में दाखिल की जाएगी।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि शिकायत प्राप्त हो चुकी है तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। एसएफआईओ ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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